देहरादून। उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश को लेकर संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहले घोषित 27 मई 2026 (बुधवार) के सार्वजनिक अवकाश को संशोधित करते हुए अब 28 मई 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
यह आदेश उत्तराखंड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना के तहत जारी किया गया है। शासन ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत भी राज्य के सभी बैंक, कोषागार एवं उप कोषागारों में उक्त तिथि को अवकाश घोषित किया है।
शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति को इसी सीमा तक संशोधित माना जाएगा तथा अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
यह संशोधित आदेश सचिव राजेन्द्र कुमार द्वारा जारी किया गया है। शासन के इस निर्णय के बाद अब प्रदेशभर में ईद-उल-जुहा का अवकाश 28 मई को मनाया जाएगा।

