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COVID-19 अपडेट उत्तरकाशी राज्य उत्तराखंड

घरेलू हिंसा के मामले में DLSA का जागरूकता अभियान, निःशुल्क कानूनी सहायता के PLVs को निर्देश,पढ़े खबर….

ब्यूरो

उत्तरकाशी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार सुश्री दुर्गा शर्मा सिविल जज (सी डी)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड 19 महामारी में बढ़ते घरेलू हिंसा के मामलों के सम्बंध में परा विधिक कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंर्तगत पीड़ित को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है । इसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, अपहानि, जीवन या अन्य स्वास्थ्य को खतरा ,लैंगिग दुर्व्यवहार, अपमान ,तिरस्कार, गाली या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना इत्यादि इसमें है ।
सचिव ने बताया कि पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं साथ ही निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी मदद प्राप्त कर सकते हैं ।पीड़ित महिला प्राविधिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से निशुल्क अधिवक्ता हेतु प्रार्थना पत्र तैयार कर प्राधिकरण को भेज सकते हैं।
उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनपद के परा विधिक कार्यकर्ता सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

टीम यमुनोत्री Express

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