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उत्तरकाशी राज्य उत्तराखंड शिक्षा हस्तक्षेप

उत्तरकाशी:30 सितम्बर को जिले के इन आठ स्थानों पर लागू होगी धारा-144,उलंघन करने पर होगी कार्यवाही

 

जयप्रकाश बहुगुणा
उत्तरकाशी

 

जनपद में 30 सितम्बर को कुछ स्थानों पर धारा-144 लागू रहेगी।उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी चतर सिंह चौहान व उप जिला मजिस्ट्रेट बड़कोट देवानंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 सितंबर (शुक्रवार ) को उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I&II) जो दो पालियों में प्रथम पाली प्रातः 10.00 बजे से 12.30 बजे तक एवं अपराह्न 2.00 बजे से सांय 4.30 बजे तक (द्वितीय पाली) जनपद में 08 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी प्रस्तावित है l

परीक्षा अवधि में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा के सफल शांतिपूर्ण संचालन में व्यवधान पैदा कर शांति व्यवस्था भंग कराने के प्रयास किए जाने की संभावना है l

दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंन्तर्गत परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्र राजकीय आदर्श इण्टर कालेज उत्तरकाशी, राजकीय बालिका इंटर कालेज उत्तरकाशी, राजकीय इंटर कालेज जोशियाड़ा, राजकीय इंटर कालेज गंगोरी, राजकीय मॉडल इण्टर कालेज मातली तहसील डुण्डा, रा० इ० कालेज बड़कोट, रा० बालिका इ० कालेज बड़कोट, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट के 200 मीटर परिधि के अंन्तर्गत 30 सितंबर 2022 को परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी , डाण्डा , चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेयास्त्र लेकर परीक्षा केन्द्र सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा ।

परीक्षा ड्यूटी पर शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी , विकलांग परीक्षार्थी एंव परीक्षा ड्यूटी में लगे शिथिलांग व्यक्ति जिन्हें चलने हेतु डण्डे की आवश्यकता होती है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें ।

नकल विहीन शान्तिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने के हित में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के परीक्षा केन्द्र सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्र के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा , कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा जिससे निष्पक्ष एंव नकल विहीन परीक्षा की भावना पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो , परीक्षार्थी एंव परीक्षा ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति केन्द्र व्यवस्थापक की पूर्वानुमति के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा ।

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