उत्तरकाशी/अरविन्द थपलियाल।समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड शासन से प्राप्त दिशानिर्देशों को लेकर जिलाधिकारी डॉ .मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी पीएल शाह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में वीसी के माध्यम से जिले के सभी कार्यालयाध्यक्षों की बैठक ली। उन्होंने यूसीसी के प्रावधानों से अवगत कराते हुए जिले के सरकारी कर्मचारियों को यूसीसी के अंतर्गत अविलंब मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश जारी किए।
अपर जिलाधिकारी पीएल शाह ने कहा कि यूसीसी के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2010 के बाद विवाहित युगल का यूसीसी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है जबकि 2010 से पूर्व के विवाहितों के लिए यह रजिस्ट्रेशन कराना वैकल्पिक है।
अपर जिलाधिकारी ने इसी सिलसिले में कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों की बैठक लेकर सभी को यूसीसी के तहत अनिवार्य विवाह पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं।इन्होंने यूसीसी के अन्य प्रावधानों से भी अवगत कराते हुए बताया कि यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण , लिव इन पंजीकरण और उतराधिकार संबंधित पंजीकरण का भी प्रावधान है।
अपर जिलाधिकारी ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को पंजीकरण से संबंधित एक रोस्टर तैयार कर उसे निश्चित समय में पेश करने को कहा है साथ इस रोस्टर के अनुसार पंजीकरण को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
इस बैठक में तहसीलदार भटवाड़ी सुरेश सेमवाल, जिला पंचायतीराजधिकारी केसी बहुगुणा सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

