बड़़कोट/अरविन्द थपलियाल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट नगर क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत पेयजल निगम से इस पर विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है। पेयजल पम्पिंग योजना के लिए आंदोलन कर रहे नगरवासियों ने मा. हाईकोर्ट नैनीताल और खनेड़ा खरादी निवासी एडवोकेट शिवम राणा का आभार जताते हुए भीषण पेयजल से निजात दिलवाने की उम्मीद की है।
मालूम हो कि बड़कोट में पानी की समस्या को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में याचिका कर्ता पत्रकार सुनील थपलियाल व एडवोकेट शिवम राणा ने बताया कि
पिछले 6 जून से नगर क्षेत्रवासी तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी लाकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक नगर क्षेत्रवासियों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट नगर क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पेयजल निगम से इस पर विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को तय की है। इधर नगर पालिका के आवाम ने मा.हाईकोर्ट और एडवोकेट शिवम राणा का शुक्रिया अदा करते हुए जल्द पेयजल की दीर्घकालिक योजना के लिए धनराशि मिलने की उम्मीद जताई है।

