जयप्रकाश बहुगुणा
उत्तरकाशी
आगामी 09 जुलाई 2023 को आयोजित होने वाली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय (विभिन्न विभाग)लिखित परीक्षा को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट भटवाड़ी चत्तर सिंह चौहान ने परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय (विभिन्न विभाग) लिखित परीक्षा 09 जुलाई 2023 रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु इस अवधि में स्थानीय परीक्षा केंद्रों अटल उत्कर्ष रा०कन्या इंटर कॉलेज उत्तरकाशी, बाबू नन्द बाजोरिया स्कूल कोटबंगला, गोस्वामी गणेशदत्त उत्तरकाशी, रा०इंटर कॉलेज मनेरी, रा०आदर्श कीर्ति इण्टर उत्तरकाशी, रा० इंटर कॉलेज मानपुर, रा० इंटर कॉलेज मुस्टिकसौड, रा०इंटर कॉलेज नेताला,रा० पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी, रा०इंटर कॉलेज गंगोरी, महर्षि विद्या मंदिर उत्तरकाशी,मसीहा दिलासा स्कूल तिलोथ उत्तरकाशी,ऋषिराम शिक्षण संस्थान जोशियाड़ा उत्तरकाशी, रा०इंटर कालेज (कोटियालगांव), सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ज्योतिपुरम उत्तरकाशी, स्व०घनश्याम सा०वि ०म०उ०मा०वि लक्षेश्वर में 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है।
इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर उक्त वर्णित सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा।निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा,जुलुस, रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने ओर नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है,कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। परगना मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

