बड़कोट।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी एवं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण बड़कोट के तत्वावधान में रविवार को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर ग्राम थान गांव स्थित यमदग्नि ऋषि मंदिर परिसर में जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सिविल जज योगीश गुप्ता ने की।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को उपभोक्ता अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सहायता, महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनों तथा श्रम कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सिविल जज योगीश गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। उपभोक्ता यदि जागरूक रहेगा तो किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकता है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
शिविर के दौरान ग्रामीणों को पीएलवी सुनील थपलियाल ने कानूनी ज्ञान माला पुस्तक वितरित की साथ ही उन्होंने कहा कि पुस्तकों के माध्यम से विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने शिविर में ग्रामीणों को घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा, श्रमिकों के अधिकार तथा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
इस जनजागरूकता शिविर में गांव के लगभग 50 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अनोज रावत,ग्राम प्रधान श्रीमती कनिका डिमरी, राहुल डिमरी, मुकेश, कमलेश्वर डिमरी, बाबूराम डिमरी, नितेश, विजय डिमरी, रामेश्वर, सोहन, चंडी प्रसार , मोहित, नितिन, देवेश, बीना, दुलारी देवी, अमिता, हंसली देवी सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने ऐसे जागरूकता शिविरों को समय-समय पर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि आम जनता अपने अधिकारों और कानून से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सके।

