बड़कोट।
कोतवाली बड़कोट क्षेत्र में बिना पुलिस को सूचना दिए तथा निर्धारित फॉर्म-C भरे बिना विदेशी नागरिकों को होटल में ठहराना एक होटल स्वामी को भारी पड़ गया। मामले में पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार माह दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में बड़कोट कोतवाली क्षेत्र के दोबाटा स्थित एक होटल स्वामी द्वारा पुलिस एवं एलआईयू को बिना सूचना दिए तथा फॉर्म-C भरे बिना 11 विदेशी नागरिकों को अपने होटल में ठहराया गया था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की।
पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्रीमती कमलेश उपाध्याय के निर्देश पर कोतवाली बड़कोट पुलिस ने गहन छानबीन के बाद 6 फरवरी 2026 को होटल शिवम, दोबाटा बड़कोट के मालिक के विरुद्ध The Immigration and Foreigners Act, 2025 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। फिलहाल मामले में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है और साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भारत में किसी भी होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे या गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिकों के ठहरने पर होटल स्वामी को 24 घंटे के भीतर पुलिस या संबंधित अभिसूचना इकाई को Form-C के माध्यम से IVFRT पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना देना अनिवार्य है। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नागरिकों की निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी पुलिस द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला व अन्य ठहराव स्थलों की लगातार चेकिंग की जा रही है तथा पर्यटकों व संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आगामी चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए सभी होटल व रेस्टोरेंट स्वामियों से अपील की गई है कि वे अपने यहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों व विदेशी नागरिकों का विवरण, पहचान पत्र और फॉर्म-C अनिवार्य रूप से भरें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

