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उत्तरकाशी एक्सक्लूसिव राज्य उत्तराखंड शिक्षा

उत्तरकाशी:आठ जनवरी को जनपद के इन क्षेत्रों में रहेगी धारा-144 लागू ,आदेश जारी

 

जयप्रकाश बहुगुणा
उत्तरकाशी

 

आगामी 8 जनवरी को जिले में आयोजित होने वाली राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट भटवाड़ी के द्वारा क्षेत्र के 21 परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।
परगना मजिस्ट्रेट भटवाड़ी चतर सिंह चौहान द्वारा जारी आदेशानुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा 8 जनवरी 2023(रविवार) को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक उप राजस्व निरीक्षक लिखित परीक्षा जनपद में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।इस परीक्षा के लिए जिले में 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन हेतु जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार धारा-144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू जारी करते हुए परगना मजिस्ट्रेट भटवाड़ी ने आद्य शंकराचार्य शि०सं० जोशियाड़ा,बालिका इंटर कालेज उत्तरकाशी,बाजोरिया शि०सं०कोटबंगला उत्तरकाशी,गोस्वामी गणेशदत्त इ०का० उत्तरकाशी,रा०आ०कीर्ति इ०का उत्तरकाशी ,रा०पॉलीटेनिक उत्तरकाशी,रा०इ०का० गंगोरी,मसीह दिलासा तिलोथ उत्तरकाशी ,रा०स्ना0 महा० उत्तरकाशी ,सरस्वती विद्या मन्दिर इ०का० जोतिपुरम (जोशियाड़ा),रा०इ०का०जोशियाड़ा (कोटियालगांव,ऋषिराम शि०संस्थान मनेरा उत्तरकाशी,रा0इ0का मनेरी,महर्षि विद्या मंदिर उत्तरकाशी,स्वामी घनश्याम नंद म०उ०वि लक्षेश्वर,रा०इ०का नेताला,रा०इ०का मानपुर,रा०इ०का मुस्टिकसौड़,रा०इ०का सोरा,आ०उच्च रा०इ०का भटवाड़ी व रा०इ०का साल्ड में निर्धारित परीक्षा केंद्र के 200 मीटर परिधि अन्तर्गत दिनांक 8 जनवरी को परीक्षा समाप्ति तक धारा-144 लागू रहेगी।
इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर उक्त वर्णित सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लगे कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डण्डे की आवश्यकता होती है,इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा।इन क्षेत्रों में जनसभा,जुलुस, रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने ओर नारेबाजी पर प्रतिबन्ध होगा। वहाँ पर किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी।निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है,कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। परगना मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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