सुनील थपलियाल
उत्तरक़ाशी।
बड़कोट में 12 अप्रैल को आयोजित होने वाले बहुद्देश्यीय विधिक साक्षरता एवं चिकित्सा शिविर कोविड 19 संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव के लिए स्थगित कर दिया गया है । उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव /सिविल जज (सीडी) दुर्गा शर्मा ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि नैनीताल माननीय हाईकोर्ट के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड 19 संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव को देखते हुए कोई भी विधिक शिविर अग्रिम आदेश तक आयोजित ना करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए है।
जिस संदर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी द्वारा आयोजित सभी विधिक शिविरो को अग्रिम आदेश तक निरस्त किए जाते है। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल यानी कल सोमवार को राजकीय इंटर कालेज में जिला प्रशासन , चिकित्सा विभाग के साथ बहुद्देश्यीय विधिक साक्षरता एवं चिकित्सा शिविर आयोजित होना था ,जो अग्रिम आदेशों तक निरस्त किया जाता है । उन्होंने नौगाँव ब्लॉक के सभी परा विधिक कार्यकर्ताओं , ग्राम प्रधानों व जनप्रतिनिधियों से शिविर स्थगित होने की सूचना गाँव के सभी ग्रामीणों तक पहुँचाने की अपील की है।
टीम यमुनोत्री Express

