जयप्रकाश बहुगुणा
उत्तरकाशी
जनपद में बाहरी राज्यों व जनपदों से आने वाले ब्यक्तियों के लिए एस ओ पी का पालन करना जरूरी है। अर्पण यदुवंशी पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि बाहरी राज्यों/जनपदों से जनपद उत्तरकाशी में आने वाले, निवासरत एवं कार्यरत व्यक्तियों का जनहित में सत्यापन हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा एस0ओ0पी0 निर्धारित की गई है । उन्होंने आम जनमानस से एस0ओ0पी0 में निर्धारित बिन्दुओं का अक्षरश: अनुपालन किये जाने की अपील की है । एस0पी0 ने कहा कि एस0ओ0पी0 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा संसोधित सत्यापन प्रपत्र एवं प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेजों के सम्बन्ध में शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा । व्यक्ति द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के समय अथवा तत्पश्चात अपने मूल निवास से सम्बन्धित थाना/जनपदीय कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा । व्यक्ति द्वारा संसोधित सत्यापन प्रपत्र के अनुसार ही सूचना भरकर शपथपत्र तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी । पूर्व में निर्गत एस0ओ0पी0 सहित संसोधित नियम/प्रारूप के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 धारा 52(3) में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने का भी उल्लेख किया गया है । साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि व्यक्ति द्वारा सत्यापन के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज तथा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरूद्द भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

