बड़कोट (उत्तरकाशी)नगर पालिका परिषद बड़कोट क्षेत्र में अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का मामला सामने आया है। विशेष सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर बड़कोट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) के तहत भाजपा नेता के बेटे पर मुकदमा दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता मनीष लाल पुत्र प्रेम लाल, निवासी वार्ड नंबर 02, नगर पालिका परिषद बड़कोट, ने थाना बड़कोट में दी गई तहरीर में बताया कि 1 और 2 फरवरी 2025 की रात के बीच आरोपी विचिन सिंह रावत पुत्र अतोल सिंह रावत, निवासी वार्ड नंबर 01, नगर पालिका परिषद बड़कोट, ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपमानित किया।
मनीष लाल ने आरोप लगाया कि मामले की शिकायत करने के बावजूद थाना बड़कोट पुलिस ने प्रारंभ में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने बताया कि “आरोपी पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा नेता का पुत्र है, जिसके प्रभाव में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।”
पीड़ित के अनुसार, न्याय न मिलने पर उन्होंने मा० न्यायालय की शरण ली, जहां से मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर संख्या 0052/2025 दर्ज की। मुकदमा बीएनएस की धारा 115(2), 351(2), 352 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(ध) एवं 3(1)(घ) के तहत पंजीकृत किया गया है।
घटना की सूचना जिला विशेष सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर 07 अक्टूबर 2025 की सुबह 06:54 बजे पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद शाम 19:10 बजे थाना बड़कोट में एफआईआर दर्ज की गई।
घटना स्थल थाना क्षेत्र से लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व दिक्षा होटल के पास, बड़कोट गांव चौराहा बताया गया है।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, पीड़ित मनीष लाल अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा की गई गाली-गलौज और मारपीट से उन्हें शारीरिक व मानसिक क्षति पहुँची है। थानाध्यक्ष दीपक कठैत ने बताया कि “मा० न्यायालय के निर्देश और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामला अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है।”

