उत्तरकाशी।चिन्यालीसौड़ क्षेत्र में जनवृद्धि परिवार निधि लिमिटेड शाखा, सूलीठांग के निदेशक रमेश चन्द्र नौटियाल, आयुषी गोयल, सुरेश चन्द्र नौटियाल एवं कर्मचारी नरेन्द्र सिंह पंवार, मनोज सिंह रावत के द्वारा विभिन्न ग्राहकों से अपनी शाखा में DDS/MIS/FD/RD धनराशि निवेश करवाकर परिपक्व होने पर पैसे वापस न कर धोखाधड़ी की गयी थी, जिस संबंध में पीडित की तहरीर के आधार पर मई 2024 में पुलिस द्वारा थाना धरासू में रमेश चन्द्र नौटियाल आदि पर धारा 420 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
प्रकरण पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के संज्ञान मे आते ही उनके द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुये क्षेत्राधिकारी उत्तरकाशी एवं प्रभारी निरीक्षक धरासू को साक्ष्य एकत्रित कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार के नेतृत्व में धरासू पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान जांच में पाया गया कि जनवृद्धि परिवार निधि लिमिटेड शाखा सूलीठांग के निदेशक 1-रमेश चन्द्र नौटियाल 2-आयुषी गोयल 3-सुरेश चन्द्र नौटियाल द्वारा विभिन्न ग्राहकों से धनराशि DDS/MIS/FD/RD में निवेश करवाकर करीब एक करोड से अधिक धनराशि की धोखाधडी की गयी है। साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 3/21 BUDS Act 2019 एवं धारा 3 UPID Act 2005 की बढोतरी की गयी।
आज 07.11.2024 को धरासू पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के उक्त प्रकरण में दो मुख्य आरोपियों रमेश व सुरेश को धरासू बैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।