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उत्तरकाशी बड़ी खबर राज्य उत्तराखंड

भारत में पहली जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू अब आनलाईन प्राथमिकी दर्ज करवा सकतें हैं पीड़ित… पढ़ें।

बड़़कोट/अरविन्द थपलियाल। पूरे देश में 1 जुलाई सोमवार से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गयी है। अब घटना कहीं भी और किसी भी थाना क्षेत्र में हो, आप कहीं से भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं।
उक्त बातें सोमवार को थाना परिसर में एक शांति समिति के सदस्यों व प्रबुद्ध जनों की बैठक आयोजित कर नव नियुक्त बड़कोट थानाध्यक्ष दीपक कठैत ने बताई। उन्होंने कहा कि इन नए प्रावधान में नागरिक केन्द्रित कानूनों का प्रावधान है। नए कानून व व्यवस्था में नई टेक्नॉलॉजी पर विशेष ध्यान देते हुए त्वरित न्याय की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब यह व्यवस्था की गई है कि जिन मामलो में सात वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, उन मामलों में एफएसएल टीम की जांच आवश्यक कर दी गई है। एक बार से अधिक लगातार कोई अपराधी वैसा अपराध बार बार कर रहा है, तो उसे संगठित आपराधिक श्रेणी में शामिल करते हुए विशेष दंड का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि थानक्षेत्रान्तर्गत बाहरी लोगों का सत्यापन और नशे के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा। इधर व्यापार मंडल अध्यक्ष धनवीर रावत, पूर्व अध्यक्ष राजाराम जगूड़ी, जय हो ग्रुप सयोंजक सुनील थपलियाल आदि लोगो ने कहा कि बड़कोट सहित यमुनोत्री जानकी चट्टी तक नशे का कारोबार बड़ा फल फूल रहा है ,इस पर कड़ाई से कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि पुलिस चाहे तो नशा माफियों पर शिकंजा कस्ते हुए नशा कारोबार को समाप्त किया जा सकता है।उन्होंने नव नियुक्त थानाध्यक्ष से इसमें गम्भीरता से कार्य करने का आग्रह किया। इस मौके पर व्यापारी,टैक्सी यूनियन,बस यूनियन सहित राजाराम जगूड़ी, धनवीर रावत, सुनील मनवाल, सुनील थपलियाल, हरिओम , दिनेश रावत, ओंकार बहुगुणा ,उपेन्द्र असवाल, भगवती रतूडी, अनिल रावत, सोबन असवाल,अनिल कालू आदि मौजूद थे।

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