नैनीताल। हाईकोर्ट ने गंगा के उद्गम स्थल गौमुख में कृत्रिम झील बनने व उसके खतरे की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी हर महीने अपलोड करें। साथ ही खण्डपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। मामले के अनुसार दिल्ली निवासी अजय गौतम ने जनहित याचिका दायर की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग इस मामले पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। वहां झील बन चुकी है। याचिकर्ता का कहना है कि समय रहते इस पर कार्य न किया तो आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। पहले भी कई लोगों को आपदा में जान गंवानी पड़ी। हाईकोर्ट ने 2017 में सरकार को निर्देश दिए थे कि ऐसी जगहों पर अर्ली अलार्मिंग सिस्टम लगाएं जो अभी तक नहीं लगे।
सूचना-इसमें जो वीडियो दिखाई जा रही है उसका कृत्रिम झील बनने की वीडियो नही है। फाइल वीडियो है ।
टीम यमुनोत्री Express