उत्तरकाशी/बडकोट।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी द्वारा 11सितम्बर 2021 को जिला न्यायालय उत्तरकाशी एवं न्यायालय पुरोला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। यह जानकारी
सुश्री दुर्गा शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्रकारों को दी गई ,उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक संज्ञेय / शमनीय वाद, धारा 138 एन0आई0एक्ट, बैक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक वाद / परिवार न्यायालय वाद, मजदूरी विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली, पानी के बिल (अशमनीय मामलो को छोड़कर) वाद, राजस्व वाद(केवल जिला न्यायालय में लम्बित हो), अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष सम्बन्धी वाद), सेवा सम्बन्धी मामले (वेतन, भत्तों एवं सेवा निवृत्त लाभों से सम्बन्धित) आदि अन्य मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे वादों को प्री-लिटीगेशन स्तर पर निस्तारण किया जाता है जो किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा सन्दर्भित नहीं किये गये हो उनका लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य बाद का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। तथा सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण न होने की दशा में गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है।
उन्होंने आम जनमानस को जानकारी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं वे दिनांक 10.09.2021 तक अपना प्रार्थना पत्र स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि मामले को दिनांक 11.सितम्बर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करवाया जा सके। इधर बड़कोट नौगाँव ,पुरोला और मोरी के परा विधिक कार्यकर्ताओ ने भी लोक अदालत को लेकर प्रचार प्रसार का अभियान छेड़ा हुआ है। इस मौके पर सुनील थपलियाल, महावीर विष्ट, सकल चन्द, मुकेश, संदीप , अनुराधा, मीन बाला, प्रियंका , दर्शन लाल, भगवती सहित दर्जनों पी एल वी मौजूद थे।

