उत्तरकाशी।आगामी 13 दिसंबर 2025 (द्वितीय शनिवार) को जिला न्यायालय उत्तरकाशी, सिविल जज न्यायालय पुरोला तथा बड़कोट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में आपराधिक संज्ञेय/शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक वाद, मजदूरी विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े वाद, बिजली-पानी के बिलों से संबंधित वाद (अशमनीय को छोड़कर), राजस्व वाद (केवल जिला न्यायालय में लंबित) तथा अन्य दीवानी मामले जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, विशिष्ट अनुतोष आदि वाद शामिल रहेंगे।
सचिव ने बताया कि जिन व्यक्तियों को अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाने हैं, वे 12 दिसंबर 2025 तक अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित न्यायालय में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की।
इधर, अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों तथा संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध कराएं तथा इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सहयोग सुनिश्चित करें।

