बड़कोट/ अरविन्द थपलियाल।नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव पेयजल व निदेशक पेयजल निगम को तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। यदि जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निदेशक पेयजल निगम को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
मालूम हो कि बड़कोट नगर पालिका में अप्रैल माह से पानी की भारी किल्लत गहरा गयी थी, जिससे आम पब्लिक पेयजल के लिए भारी दिक्कत में आ गए थे और पेयजल पम्पिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर 6 जून से 48 दिनों तक बड़कोट में धरना प्रदर्शन तक हुआ, मुख्यमंत्री के आश्वासन और जिलाधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। इधर जून माह में समाजसेवी व वरिष्ठ पत्रकार सुनील थपलियाल ने मा हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर की थी जिस पर मा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पेयजल आपूर्ति के सरकार को निर्देश दिए थे साथ ही उत्तराखंड पेयजल निगम को बड़कोट सहित राज्य भर के पेयजल किल्लत से निजात दिलाने के लिए निर्देशित किया था। उक्त पीआईएल की पैरवी एडवोकेट शिवम राणा कर रहें है । आज मंगलवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव पेयजल व निदेशक पेयजल निगम को तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। यदि जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निदेशक पेयजल निगम को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।