Hindi news (हिंदी समाचार) , watch live tv coverages, Latest Khabar, Breaking news in Hindi of India, World, Sports, business, film and Entertainment.
उत्तरकाशी बड़ी खबर राज्य उत्तराखंड

बड़ी खबर। नैनीताल हाईकोर्ट में बड़कोट पेयजल योजना को लेकर सुनवाई पत्रकार सुनिल थपलियाल की याचिका पर सुनवाई… पढ़ें।

बड़कोट/ अरविन्द थपलियाल।नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव पेयजल व निदेशक पेयजल निगम को तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। यदि जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निदेशक पेयजल निगम को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
मालूम हो कि बड़कोट नगर पालिका में अप्रैल माह से पानी की भारी किल्लत गहरा गयी थी, जिससे आम पब्लिक पेयजल के लिए भारी दिक्कत में आ गए थे और पेयजल पम्पिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर 6 जून से 48 दिनों तक बड़कोट में धरना प्रदर्शन तक हुआ, मुख्यमंत्री के आश्वासन और जिलाधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। इधर जून माह में समाजसेवी व वरिष्ठ पत्रकार सुनील थपलियाल ने मा हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर की थी जिस पर मा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पेयजल आपूर्ति के सरकार को निर्देश दिए थे साथ ही उत्तराखंड पेयजल निगम को बड़कोट सहित राज्य भर के पेयजल किल्लत से निजात दिलाने के लिए निर्देशित किया था। उक्त पीआईएल की पैरवी एडवोकेट शिवम राणा कर रहें है । आज मंगलवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव पेयजल व निदेशक पेयजल निगम को तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। यदि जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निदेशक पेयजल निगम को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

Related posts

यमुनोत्री में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, सरकार की छवि हो रही धूमिल , पढ़े पूरा समाचार…….

admin

उत्तरकाशी : डीजीपी ने किये स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उत्तरकाशी पुलिस के तीन अधिकारी सम्मानित

Jp Bahuguna

महत्वपूर्ण खबर:प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सभी उठायें लाभ:पी एन बी मण्डल प्रमुख

admin

You cannot copy content of this page