उत्तरकाशी/अरविन्द थपलियाल।आगामी 17 दिसंबर 2023 (रविवार) को आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा को देखते हुए अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास ने जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी रजा अब्बास ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परीक्षा केन्द्र आ.उ.रा.बा.इ.कालेज उत्तरकाशी,आद्य शंकराचार्य शि.सं. जोशियाडा, बाजोरिया शि.सं.कोटबंगला उत्तरकाशी, गोस्वामी गणेशदत्त इ.कालेज उत्तरकाशी, राजकीय आदर्श कीर्ति इन्टर कालेज उत्तरकाशी, राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी, रा.इ.कालेज गंगोरी,ईसा मसीह दिलासा उत्तरकाशी,सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज ज्योतिपुरम उत्तरकाशी, रा.इ.कालेज जोशियाडा (कोटियालगांव) केंद्रों पर परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु इस अवधि में स्थानीय परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा,जुलुस, रैली एवं सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है, कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।