जयप्रकाश बहुगुणा
पुरोला/उत्तरकाशी
उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में हुए धर्मान्तरण मामले में पुलिस ने एक अभियुक्ता को देहरादून से गिरफ्तार किया है।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार माह दिसम्बर 2022 मे थाना पुरोला पर धर्मान्तरण के मामले में FIR No-44/2022, धारा-153(A) / 323/504 भादवि व धारा 3/5 उ0धा0स्व0 अधि0 2018 बनाम जगदीश आदि पंजीकृत किया गया था। उत्तरखण्ड में अभी हाल ही में उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के नाम से उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2022 संशोधित हुआ है। वर्तमान में संशोधित अधिनियम के तहत 10 वर्ष तक के सजा का प्रावधान हो गया है। संशोधित अधिनियम के तहत उक्त मामले मे एस0पी0 उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी द्वारा अभियुक्तों की तलाशी/गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी बड़कोट व थानाध्यक्ष पुरोला को उचित निर्देश दिये गये। अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक राजेश कुमार प्रभारी चौकी नौगांव द्वारा सम्पादित की जा रही है। क्षेत्राधिकारी बडकोट के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष पुरोला की देखरेख में अभियुक्तों की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। उक्त टीम द्वारा कल मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्ता श्रीमती एकता सिंह पत्नी अमन कुमार निवासी 839 मारखमग्रांट राजीवनगर थाना डोईवाला देहरादून हाल पता कुमोला रोड़ा निकट गैस गोदाम किरायेदार पंडित का मकान नगर पंचायत पुरोला को प्रिंस चौक, देहरादून से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में अशोक कुमार प्रभारी एसओजी,उपनिरीक्षक राजेश कुमार- प्रभारी चौकी नौगांव,कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह,महिला कांस्टेबल वर्षा व एसओजी टीम शामिल रहे।